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दिल्ली । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डीजे संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होगी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीजे संचालकों को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. सचिन कश्यप की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में नोटिस भी जारी की थी. पिछले साल नवंबर में सनबर्न फेस्टिवल के दौरान डीजे बजाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था.
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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए तब कहा था कि लाउड म्यूजिक बुजुर्ग लोगों के कान के लिए अच्छा नहीं है. गौरतलब है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी-विवाह और अन्य सार्वजनिक समारोहों, म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगा दी थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अधिकारियों से ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए नियमावली का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा था. बता दें कि इस कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद के साथ ही एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
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Source aajtak