डी.जी.पी ने दीए सिगरेट पर पाबंदी कंफर्म करने के निर्देशडी जी पी

सिगरेट विक्रेता पर लगी रोक  डी.जी.पी ने दीए सिगरेट पर पाबंदी कंफर्म करने के निर्देश उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डी.जी.पी ऑफिस इन सिगरेट पर कैंसर का द्वार लगाई गई पवन जी का कलाई सेवन करने के लिए आला अधिकारी को दिए निर्देश आपको बता दें कि धूंरपान निषेध रुपा से फैलता है कैंसर से कि लोगों में कई बीमारियां उत्पन्न होने के कारण सिगरेट और तमा को पुलिस प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि किसी गैर पर 12 सरकार का 18 सितंबर पुजारी अध्यादेश के क्रम में राज के सभी महानिदेशक परिषदीय पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक यह वॉइस पुणे अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि राज में सिगरेट क्यों उत्पादन निर्माण आयात निर्यात परिवहन जिक्र वितरण भंडारण है क्या पर आदि पर कड़ाई से रोकना जागने का आएगी अध्यादेश के मुख्य बिंदु वो में इसके जिसमें ने कोटि प्रदान करने वाले सभी प्रकार के लोगों ने इंसान दिल है जो अजब सील उत्पाद जो गर्मी रहते हो जैसे कि हुक्का और इसी प्रकार के अन्य यंत्र जो किसी भी प्रकार के नाम से बोले जाते हो तरह किसी विशेष साइज यार ने किसी प्रकार के हो लेकिन ट्रस्ट एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लाइसेंस रावत ना हो सिगरेट तक किसी विभाग का जेसिका डीवीडी जस्ट ओम आई जस्ट इत्यादि का उत्पादन भाई जाता है धूल पर शक कार्रवाई की जाए अथार्थ विद्या फना दीपक 1 वर्ष की सजा अथवा 5लाख रुपए का जुर्माना अलवर दोनों होंगे